
न्यायाधीश ने जेल अधीक्षक को भारद्वाज को हर महीने जेल के बाहर से पांच किताबें मंगवाने देने का निर्देश दिया.
सुधा भारद्वाज (Sudha Bhardwaj) और सह आरोपी गौतम नवलखा (Gautam Navalakha) एवं दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हनी बाबू (Honey Babu) ने अपनी वकील चांदनी चावला के माध्यम से अलग-अलग अर्जियां लगाकर जेल के बाहर से किताबें एवं अखबार मंगाने की अनुमति मांगी थी.
- News18Hindi
- Last Updated:
January 13, 2021, 11:57 PM IST
पिछले महीने भारद्वाज और सह आरोपी गौतम नवलखा एवं दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हनी बाबू (Hany Babu) ने अपनी वकील चांदनी चावला के माध्यम से अलग-अलग अर्जियां लगाकर जेल के बाहर से किताबें एवं अखबार मंगाने की अनुमति मांगी थी. नवलखा और बाबू नवी मुम्बई की तलोजा जेल में हैं. बाबू और नवलखा की अर्जियों पर अगली तारीख पर सुनवाई होगी.
अदालत ने कहा, ‘‘अधीक्षक ध्यानपूर्वक पुस्तकें देखेंगे और यदि उनमें हिंसा की सीख देने वाली कोई आपत्तिजनक सामग्री, अश्लील सामग्री या रिवोल्युशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट या भाकपा (माओवादी) का प्रचार करने वाली कोई सामग्री पायी जाती है तो वह आवेदक को ऐसी किताब नहीं लेने देंगे.’’
इसी बीच, इस मामले में अन्य आरोपी , सामाजिक कार्यकर्ता आनंद तेल्टुम्बडे ने मंगलवार को दायर की गयी अपनी नयी याचिका में कहा है कि अभियोजन का यह सिद्धांत कि वह दूसरों को सरकार के खिलाफ युद्ध के लिए भड़का रहे थे, ‘‘पाखंड’’ है.